"क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा है?" इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक और संवैधानिक दृष्टि से दिया जा सकता है।
हिन्दी और भारतीय संविधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही, देवनागरी लिपि को हिन्दी की लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। इसका मतलब है कि भारत सरकार का आधिकारिक कार्य हिन्दी में किया जा सकता है।
राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा:
- भारत में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, न कि राष्ट्रभाषा का।
- राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है।
- भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें कई भाषाएँ बोली जाती हैं और संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
वास्तविक स्थिति:
- हिन्दी देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है।
- उत्तर भारत में हिन्दी का व्यापक प्रयोग है।
- परंतु दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं का अधिक प्रभाव है।
निष्कर्ष: हिन्दी भारत की राजभाषा है, परन्तु इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। लेकिन हिन्दी पूरे भारत की भाव भाषा भी है, यही कारण है कि जन मानस इसे व्यापक रूप से राष्ट्रभाषा मानता है।
No comments:
Post a Comment
Share Your Views on this..